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दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज, 6 साल से जेल में बंद हैं दोनों

 Reported By: Atul Bhatia Written By: Mangal Yadav
 Published : Jul 04, 2026 05:00 pm IST,  Updated : Jul 04, 2026 05:20 pm IST

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश से जुड़े UAPA मामले में रेगुलर ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था।

उमर खालिद और शरजील इमाम - India TV Hindi
उमर खालिद और शरजील इमाम। फाइल फोटो Image Source : PTI

नई दिल्लीः दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने UAPA के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने दंगे की साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। दोनों तकरीबन 6 साल से जेल में बंद हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली के नोर्थ ईस्ट इलाके में दंगे हुए थे। दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी।

दूसरी बार खारिज हुआ जमानत याचिका

दोनों आरोपियों की याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी पिछली ज़मानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बावजूद पिछले छह महीनों में मुकदमे में बहुत कम प्रगति हुई है, जबकि दोनों आरोपी अब तक लगभग छह साल जेल में बिता चुके हैं। यह दूसरी बार है जब खालिद और इमाम ने इस मामले में जमानत मांगी है। उनकी पिछली याचिकाएं इस साल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और नई ज़मानत याचिकाओं पर उसका जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध किया।

फैसला देने के दौरान जज ने कहा, "उनके पास सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिसमें दोनों को ज़मानत देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या उस आदेश की तारीख से एक साल बीतने के बाद जो भी पहले हो, इमाम और खालिद ज़मानत के लिए फिर से अर्ज़ी दे सकते हैं। असल में ये अर्ज़ियां सुनवाई के लायक नहीं है और इन्हें खारिज किया जाता है।"

दिल्ली दंगे में ये हैं आरोपी

बता दें कि FIR 59/2020 की जांच दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल कर रहा है। यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 और गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफ़ी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफ़िशा फ़ातिमा, शिफ़ा-उर-रहमान, आसिफ़ इक़बाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मो. सलीम खान, अतहर खान, सफ़ूरा ज़रगर, शरजील इमाम, फ़ैज़ान खान और नताशा नरवाल हैं।

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